सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें #Covid19 के टीकाकरण के लिए पहचान के एकमात्र सबूत के तौर पर आधार कार्ड पेश करने पर जोर नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई है। pic.twitter.com/Tpd6myDrMn— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 1, 2021
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