राष्ट्रीय हरित अधिकरण (#NGT) ने कहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की राष्ट्रीय जलमार्ग 1 परियोजना पर विचार करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। pic.twitter.com/x0DRvrgTXW— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 7, 2022
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