मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजीकरण महानिरीक्षक को तमिलनाडु पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत स्थापित सभी पंजीकृत समितियों की गतिविधियों का निरीक्षण करने और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। pic.twitter.com/Yfr88qGk3E— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 28, 2021
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