मद्रास उच्च न्यायालय (#MadrasHighCourt) ने ओ. पन्नीरसेल्वम (#OPanneerselvam) (ओपीएस) गुट द्वारा दायर अन्नाद्रमुक की सामान्य परिषद के प्रस्तावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। फैसले से पार्टी के अंतरिम महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) को राहत मिली। pic.twitter.com/E0B5auXmhn— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 28, 2023
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