HC on False Promise To Marry: मध्य प्रदेश HC ने कहा, वादा तोड़ना शादी का झूठा वादा करने के बराबर नहीं, रेप का केस ख़ारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शादी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि वादा तोड़ना शादी का झूठा वादा करने के बराबर नहीं हैं

HC on False Promise To Marry: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शादी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि वादा तोड़ना शादी का झूठा वादा करने के बराबर नहीं हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने रेप के केस को ख़ारिज कर दिया है.  मामला जुलाई 2021  का है.  याचिकाकर्ता ने दूसरी महिला से शादी कर ली, जिसके बाद महिला ने युवक के खिलाफ वादा करके शादी नहीं करने को लेकर केस दर्ज करवाया. मामले की सुनवाई कोर्ट तक पहुंची. जहां पर  कोर्ट ने अपनी दलील में यह बात कहते हुए महिला की याचिका को ख़ारिज कर दिया. याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता-अभियोजन पक्ष लिव-इन रिलेशनशिप में थे.

बताना चाहेंगे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह से एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि शादी करने के वादे के हर उल्लंघन को झूठा वादा मानना और आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी.

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