केरल उच्च न्यायालय ने अपने पति से अलग होने का दावा करने वाली एक महिला को 21 सप्ताह के गर्भ को ... - Latest Tweet by IANS Hindi

The latest Tweet by IANS Hindi states, 'केरल उच्च न्यायालय ने अपने पति से अलग होने का दावा करने वाली एक महिला को 21 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने कहा कि गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत पति की सहमति जरूरी नहीं है।'

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