कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मरीज के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी एंबुलेंस की दुर्घटना में मौत हो गई थी, ... - Latest Tweet by IANS Hindi
The latest Tweet by IANS Hindi states, 'कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मरीज के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी एंबुलेंस की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसमें वह यात्रा कर रहा था। न्यायमूर्ति ए.आर. हेगड़े ने इस संबंध में आदेश बीमा कंपनी की एक अपील याचिका पर विचार करते हुए दिया।#Karnataka'
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)