कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया. आरोपी के खिलाफ उसकी प्रेमिका ने आरोप लगाए थे. आरोपी ने पांच साल से अधिक समय तक महिला के साथ रिश्ते में रहने के बाद उससे शादी करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि “ जैसा कि शिकायत में बताया गया है कि दोनों प्यार में थे. इसलिए, पांच साल तक पुरुष ने महिला की सहमति से उसके साथ संबंध बनाए इसमें महिला की मर्जी शामिल थी.

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