Court Fined on IKEA: कैरी बैग के लिए आइकिया को ₹20 चार्ज करना पड़ा भारी, बेंगलुरु की महिला ने ठोका मुकदमा, अब चुकाने होंगे 3 हजार रुपये

फर्नीचर कंपनी आइकिया को बेंगलुरु की एक महिला से अपने लोगों वाले कैरी बैग के लिए 20 रुपये वसूलना महंगा पड़ा है. महिला इसकी उपभोक्ता अदालत में ले गईं , जहां पर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आइकिया पर 3 हजार का जुर्माना लगाया है. आइकिया को जो यह जुर्माना की राशि महिला को देने पड़ेंगे

Court Fined on IKEA: फर्नीचर कंपनी आइकिया को बेंगलुरु की एक महिला से अपने लोगों वाले कैरी बैग के लिए 20 रुपये वसूलना महंगा पड़ा है. महिला इसकी उपभोक्ता अदालत में ले गईं , जहां पर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आइकिया पर 3 हजार का जुर्माना लगाया है. आइकिया को जो यह जुर्माना की राशि महिला को देने पड़ेंगे. महिला का नाम बोहरा है. उसने  6 अक्टूबर, 2022 को नागासंद्रा में आइकिया स्टोर का दौरा किया. वहां पर उसने 2,428 रुपये का सामान खरीदने के बाद, वह यह देखकर हैरान रह गई कि बिलिंग काउंटर पर ब्रांडेड कैरी बैग के लिए उनसे 20 रुपये का शुल्क लिया गया. बोहरा ने नाराजगी जताते हुए स्टाफ से चार्ज के बारे में पूछताछ की और ग्राहकों को बैग मुफ्त में देने की मांग की. उसके विरोध के बावजूद, अंततः उसके पास 20 रुपये में बैग खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. बाद में महिला ने उससे 20 रुपये कैरी बैग के लिए वसूले जाने को लेकर उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दायर की. केस जीतने के बाद कोर्ट ने कंपनी को महिला को 3 हजार मुआवजा देने को कहा है .

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