दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा, अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कार्यपालक दंडाधिकारी अर्थदंड न लगाकर 30 दिन का कारावास भी दे सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर अर्थदंड नहीं लेकर अनिवार्य रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास दिया जाएगा: संजय कुमार— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2022
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