Muslim Man Second Marriage: अगर व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत कुरान भी नहीं देता- Allahabad HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो पवित्र कुरान के आदेश के अनुसार वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है तो पवित्र कुरान के आदेश के अनुसार वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता है. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, "बिगैमी तब तक पवित्र नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति कुरान के अनुसार अनाथों के साथ न्याय नहीं कर सकता."

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