राजस्थान सरकार ने संशोधित COVID दिशानिर्देश जारी किए। अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति वाले धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई (कम से कम आंशिक रूप से टीकाकरण हो)। रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू रहेगा। pic.twitter.com/QFSXIQkPyi— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज (@PBNS_Hindi) October 11, 2021
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