#झारखंड के शहरों में सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू-खैनी या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा।
फोटो: आईएएनएस (प्रतीकात्मक चित्र) pic.twitter.com/aN6DuRc4ua— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 3, 2021
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