दिल्ली उच्च न्यायालय (#DelhiHighCourt) ने #दिल्ली सरकार द्वारा गरीबों के लिए डोर-टू-डोर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी (#AamAadmiParty) के नेतृत्व वाली सरकार का केंद्र के साथ लंबे समय से गतिरोध था।@AamAadmiParty pic.twitter.com/8CqmavHarF— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 19, 2022
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