#दिल्ली #उच्चन्यायालय अगले साल 3 फरवरी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समान-विवाह के पंजीकरण का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा और इसके पंजीकरण को धर्म-तटस्थ या धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत करने पर फैसला करेगा। pic.twitter.com/NokeXdP33V— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 3, 2021
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