दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिराग पासवान की याचिका खारिज कर दी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के पशुपति पारस को लोक जन शक्ति ... - Latest Tweet by PBNS Hindi
The latest Tweet by PBNS Hindi states, 'दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिराग पासवान की याचिका खारिज कर दी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के पशुपति पारस को लोक जन शक्ति पार्टी के नेता के रूप में नामित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि याचिका में दम नहीं है।'
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