#इलाहाबाद हाई कोर्ट ने #भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया और इसे दुर्भावनापूर्ण करार दिया। pic.twitter.com/ntQsyD93tn— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 16, 2022
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