सीबीआई (#CBI) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व एनएसई (@NSEIndia) प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और पूर्व कर्मचारी आनंद सुब्रमण्यम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें जांच एजेंसी ने एनएसई को-लोकेशन मामले में गिरफ्तार किया था। pic.twitter.com/YpeTm2fjID— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 12, 2022
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