Tunisha Sharma Case: तुनिशा शर्मा के मौत के मामले में कोर्ट ने शीजान खान की जमानत याचिका खारिज की

कोर्ट ने माना कि ब्रेकअप के बाद तुनिशा डिप्रेशन में थी. तुनिशा सुसाइड से पहले शीजान के कमरे में ही थी. अगर इन्वेस्टिगेशन की इस स्टेज पर जमानत दे दी जाती है तो केस प्रभावित हो सकता है. इन तमाम परिस्थितियों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है.

वसई कोर्ट ने तुनिषा सुसाइड केस में एक्टर शीजान खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. तुनिषा शर्मा के सुसाइड करने के मामले में शीजान खान पर एक्ट्रेस को खुदकुशी करने के लिए उकसाने और धोखा देने का आरोप है.

वसई कोर्ट ने माना कि दोनों रिलेशनशिप में थे. 15 दिसंबर को दोनों का ब्रेकअप हुआ और 16 दिसंबर को तुनिशा को पैनिक अटैक आया. 24 दिसंबर को जब तुनिशा ने सुसाइड किया तब तुनिशा से मिलने वाला आखिरी शख्स शीजान ही था. ये बात CCTV फुटेज में भी इस बात की पुष्टि हुई है.

कोर्ट ने माना कि ब्रेकअप के बाद तुनिशा डिप्रेशन में थी. तुनिशा सुसाइड से पहले शीजान के कमरे में ही थी. अगर इन्वेस्टिगेशन की इस स्टेज पर जमानत दे दी जाती है तो केस प्रभावित हो सकता है. इन तमाम परिस्थितियों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है.

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