Yusuf Pathan’s Father-in-Law Arrested: मुंबई के भायखला इलाके में एक परिवार से मारपीट का आरोप, यूसुफ पठान के ससुर, साला समेत 3 लोग गिरफ्तार

मुंबई के भायखला इलाके में सड़क पर पानी उड़ने के मामूली विवाद में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के ससुर और अन्य लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Yusuf Pathan

Yusuf Pathan’s Father-in-Law Arrested: मुंबई के भायखला इलाके में शनिवार रात, 18 अप्रैल को सड़क पर हुए एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले सहित तीन लोगों को एक व्यक्ति और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह पूरा विवाद सड़क पर भरे पानी के कार से उछलने के बाद शुरू हुआ था.

विवाद की शुरुआत

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, घटना शनिवार रात करीब 9:00 बजे की है. स्थानीय निवासी यूसुफ खान (30) अपनी कार से घर जा रहे थे, तभी उनकी कार का पहिया सड़क पर भरे पानी के गड्ढे पर पड़ा और पानी के छींटे पैदल चल रहे शोएब खान (35) पर जा गिरे. यूसुफ खान का दावा है कि उन्होंने तुरंत कार रोककर माफी मांगी थी, लेकिन शोएब ने गुस्से में आकर बांस के डंडे से उनकी कार का शीशा तोड़ दिया और उनके साथ मारपीट की.  यह भी पढ़े:  Yusuf Pathan Land Encroachment Case: गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को घोषित किया अतिक्रमणकारी, वडोदरा स्थित बंगले के पास की सरकारी जमीन खाली करने का आदेश

यूसुफ पठान के ससुर, साला समेत 3 लोग गिरफ्तार

हमले में बेसबॉल बैट का इस्तेमाल, कई लोग घायल

मामला तब और बिगड़ गया जब यूसुफ खान अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे. रास्ते में उनका सामना यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान (उर्फ मकालीक), उनके बेटे उमरशाद खान और अन्य साथियों से हुआ. आरोप है कि इन लोगों ने यूसुफ खान और उनके रिश्तेदारों पर बेसबॉल बैट और बांस के डंडों से हमला कर दिया. इस हमले में सलमान नामक युवक का हाथ टूट गया और उनके चाचा जकी अहमद के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

भायखला पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों—खालिद खान, उमरशाद खान और शोएब खान—को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए बेसबॉल बैट और डंडे भी बरामद कर लिए हैं. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मामले में एक अन्य संदिग्ध शहबाज पठान फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

अदालत में बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्क

अदालत में सरकारी वकील ने चोटों की गंभीरता को देखते हुए जमानत का विरोध किया. दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकील दयानंद डेरे ने इसे एक मामूली लड़ाई बताया और दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई थी. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यूसुफ खान के खिलाफ भी एक क्रॉस-शिकायत दर्ज कराई गई है.

हालांकि यूसुफ पठान जैसे हाई-प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ा होने के कारण यह मामला चर्चा में है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानूनी कार्यवाही पूरी तरह से सबूतों और गंभीर चोट पहुँचाने की धाराओं के आधार पर की जा रही है.

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