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West Bengal: सुवेंदु अधिकारी के सहयोगी हत्याकांड में CBI को बड़ी सफलता, यूपी के बलिया से छठा आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई. एजेंसी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103(1) हत्या, धारा 61(1) आपराधिक साजिश और धारा 111(2)(a) संगठित अपराध समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी लगाई गई हैं. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

West Bengal: सुवेंदु अधिकारी के सहयोगी हत्याकांड में CBI को बड़ी सफलता, यूपी के बलिया से छठा आरोपी गिरफ्तार
(Photo Credits Twitter)

Suvendu Adhikari Aide Murder Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए छठे आरोपी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से गिरफ्तार किया है. सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान 35 वर्षीय नवीन कुमार सिंह के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र के जमानी इलाके का रहने वाला है. आरोपी को सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया. West Bengal Govt Decision: बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, मौलवियों का भत्ता बंद, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने का ऐलान

सूत्रों के अनुसार, नवीन कुमार सिंह के पास से बरामद हथियार को चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार होने का संदेह है. फिलहाल हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि इसकी पुष्टि की जा सके. इससे पहले बुधवार को सीबीआई ने मामले में पांचवें आरोपी विनय राय उर्फ पंपम राय को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया था. वहीं 18 मई को एजेंसी ने कथित मुख्य शूटर राजकुमार सिंह को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पकड़ा था.

सीबीआई जांच शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी ने मामले में तीन आरोपियों मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार किया था. 41 वर्षीय चंद्रनाथ रथ, जो पहले भारतीय वायुसेना में भी सेवा दे चुके थे, की 6 मई की रात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के 48 घंटे के भीतर हुई थी. घटना के समय रथ एक कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए. हमले में कार चालक भी घायल हुआ था. दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई. एजेंसी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103(1) हत्या, धारा 61(1) आपराधिक साजिश और धारा 111(2)(a) संगठित अपराध समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी लगाई गई हैं. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

(The above story first appeared on LatestLY on May 21, 2026 11:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).