शादी कराने में फेल हुआ मैट्रीमोनियल साइट तो महिला ने किया केस, अब कंपनी को लौटाने पड़ेंगे 70,000 रुपए
प्रतीकात्मक तस्वीर( Photo Credits: Pixabay)

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में एक महिला की शादी कराने में नाकाम साबित हुए मैट्रीमोनियल वेबसाइट को जुर्माने के साथ महिला को चुकाने होंगे 70 हजार रुपए. दरअसल, सेक्टर 27 में रहने वाली एक महिला शादी करना चाहती थी और एक परफेक्ट जीवनसाथी पाने की चाहत में सेक्टर 36 में स्थित वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड नामक एक मैट्रीमोनियल साइट पर मेंबरशिप ली. महिला ने 2 जून 2016 को एक साल के लिए इस मैट्रीमोनियल साइट से रॉयल प्लान खरीदा, जिसके लिए उसने करीब 58,650 रुपए अदा किए.

बदले में इस मैट्रीमोनियल वेबसाइट ने महिला को करीब 21 लड़कों के प्रोफाइल भेजे. लेकिन इनमें से किसी भी लड़के की प्रोफाइल महिला को पसंद नहीं आई. जिसके बाद महिला ने कंज्युमर फोरम में उस साइट के खिलाफ मुकदमा दायर किया और अब कोर्ट ने 7 हजार रुपए मुआवजे व 5000 हजार रुपए मुकदमे की लागत के साथ महिला द्वारा भुगतान किए गए 58,650 रुपए लौटाने का आदेश दिया है. इस तरह से अब कंपनी 70,000 रुपए महिला को लौटाएगी.

महिला ने भेजा था वेबसाइट को कानूनी नोटिस

बताया जाता है वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड ने जितने भी प्रोफाइल महिला को भेजे थे. उनमें से एक भी उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा. जिसके बाद महिला ने 30 जुलाई 2016 को इस वेबसाइट को एक कानूनी नोटिस भेजा. हालांकि इस पर कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ 21 प्रोफाइल ही भेजने को बाध्य थे. बावजूद इसके उन्होंने महिला को 37 लड़कों के प्रोफाइल भेजे. यह भी पढ़ें: एक महिला ने दूसरी महिला पर लगाया रेप का आरोप, धारा 377 के चलते पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

बचाव में कंपनी ने पेश की यह दलील

इस मामले में खुद के बचाव में दलील पेश करते हुए कंपनी ने दावा किया कि महिला ने जिस प्रोफाइल में अपनी रूचि दिखाई थी उस पर काम जारी था, लेकिन पिछले साल अगस्त महीने से उस महिला ने वेबसाइट की बैठकों और सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लिया और इसके लिए किए जाने वाले फोन कॉल्स का जवाब देना भी बंद कर दिया.

गौरतलब है कि पीड़ित महिला की शादी कराने में नाकाम साबित होने पर कंज्युमर फोरम ने वेडिंग विश नाम की इस मैट्रीमोनियल साइट को दोषी करार देते हुए महिला को कुल 70,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया है.