Waqf Board Recruitment Case: दिल्ली कोर्ट ने 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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नई दिल्ली, 17 नवंबर: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को 1 दिसंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसमें आप विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल हैं. यह घटनाक्रम अदालत द्वारा गुरुवार को आरोपी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को एक दिन के लिए हिरासत में लेने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को स्वीकार करने के बाद आया है.

जबकि वित्तीय जांच एजेंसी ने आरोपियों की छह और दिनों की हिरासत की मांग की थी, लेकिन राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने इसे केवल एक दिन के लिए बढ़ाया था. शुक्रवार को, आरोपी व्यक्तियों की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने एजेंसी के आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया थी कि मनी ट्रेल स्थापित नहीं है, और अपराध की आय की कोई मात्रा निर्धारित नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, ''गिरफ्तारी स्वयं अवैध है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के आदेश के विरुद्ध है। रिमांड आवेदन योग्यता के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है.'' गुरुवार को राणा ने दलील दी थी कि ईडी के पास उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई नया आधार नहीं है. सोमवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने तीन दिन की हिरासत के एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। 11 नवंबर को अदालत ने उनसे 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ के ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया था.

ईडी की हिरासत की मांग अपराध की आय का पता लगाने, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को सुविधाजनक बनाने वाले अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण करने, आरोपी व्यक्तियों का एक-दूसरे और अन्य व्यक्तियों के साथ आमना-सामना कराने, सच्चाई का पता लगाना और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल प्रमुख प्लेयर्स की मिलीभगत का पता लगाने के लिए की गई थी.

पिछली बार, राणा ने तर्क दिया था कि अपराध की कथित आय किसी भी तरह से अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है. हैदर के वकील नितेश राणा ने दलील दी कि वह पहले ही चार बार जांच में शामिल हो चुके हैं और ईडी ने आरोपी को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है. उन्होंने आगे तर्क दिया था कि आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है. तर्क दिया गया कि गोलमोल जवाब देना और असहयोग उन्हें गिरफ्तार करने का आधार नहीं हो सकता.

इससे पहले, राणा के 'अवैध हिरासत' के आरोपों के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 12 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. राणा ने दावा किया था कि ईडी ने उनके मुवक्किलों को कानून द्वारा निर्धारित 24 घंटे की सीमा से अधिक, लगभग 30 घंटे की हिरासत के बाद पेश किया और मेरे मुवक्किल ने अपराध की आय से कोई निपटारा नहीं किया है. इस मामले में यह आरोप शामिल है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया.

जांच एजेंसी को ऑडियो विजुअल सीसीटीवी निगरानी के तहत जांच करने का निर्देश देने की आरोपी नासिर की याचिका पर सोमवार को अदालत ने उसे एक निश्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया था. न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया था कि आरोपी व्यक्तियों की हर 24 घंटे में चिकित्सकीय जांच की जाएगी और ईडी सुनवाई की अगली तारीख तक आरोपियों के वकीलों को रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच उनसे मिलने की अनुमति देगा.