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Vivo Money Laundering Case: दिल्ली की अदालत ने पीएमएलए मामले में वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ, 2 अन्य की ED हिरासत एक दिन के लिए बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन शीर्ष अधिकारियों की ईडी हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी. तीन आरोपियों - वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को अब शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा.

Vivo Money Laundering Case: दिल्ली की अदालत ने पीएमएलए मामले में वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ, 2 अन्य की ED हिरासत एक दिन के लिए बढ़ाई
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नई दिल्ली, 29 दिसंबर : दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन शीर्ष अधिकारियों की ईडी हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी. तीन आरोपियों - वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को अब शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा.

आरोपियों को उनकी पहले से बढ़ाई गई दो दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत की अवधि समाप्त होने पर पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी के समक्ष पेश किया गया. ईडी ने यह कहते हुए कि आरोपियों का मामले में पहले गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराना जरूरी है, उनकी पांच दिन की रिमांड मांगी थी. इस मामले में चार आरोपियों - लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को इस साल 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के महीनों बाद गिरफ्तार किया गया था. यह भी पढ़ें : पंजाब के CM भगवंत मानने केंद्र से कहा: SYL नहर के निर्माण का सवाल ही नहीं उठता

वीवो के एक प्रवक्ता ने पहले आईएएनएस को बताया था, "हम अधिकारियों की मौजूदा कार्रवाई से बेहद चिंतित हैं. हालिया गिरफ्तारियां निरंतर उत्पीड़न को दर्शाती हैं और इस तरह व्यापक उद्योग परिदृश्य में अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं. हम सभी कानूनी तरीकों का उपयोग करने के लिए दृढ़ हैं." अभियुक्तों के वरिष्ठ वकील की दलील पर कि उनके ग्राहकों को 21 दिसंबर की शाम को ईडी के वाहन में ले जाया गया था और वे स्वेच्छा से ईडी अधिकारियों के साथ नहीं गए थे और उस दिन से एजेंसी की हिरासत में हैं. अदालत ने निदेशक से कहा था कि ईडी इस संबंध में जांच करेगा और संबंधित सीसीटीवी फुटेज यदि कोई हो, के साथ मंगलवार को रिपोर्ट दाखिल करेगा.

न्यायाधीश ने कहा था, ''संबंधित निदेशक को यह भी रिपोर्ट देनी होगी कि आरोपी व्यक्ति ईडी की हिरासत में कब से थे और उनकी गिरफ्तारी का समय क्या था.'' आरोपी के वकील ने मंगलवार को कहा था कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई है और इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे मामले में पारदर्शिता नहीं आ पाई है. इस पर ईडी ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ जानकारी गोपनीय है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि कॉपी आरोपी वकील को मुहैया कराई जाए, लेकिन निर्देश दिया कि इसे लीक नहीं किया जाना चाहिए.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 29, 2023 09:23 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).