
देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दवाओं की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 444 दवाओं पर रोक लगा दी हैं. जिन दवाओं पर रोक लगाई है उन दवाओं को केंद्रीय ड्रग्स नियंत्रण संगठन ने नशीला पदार्थ का श्रेणी में माना है. राज्य में नशीली प्रकार की सैकड़ो दवाएं बिना रोक टोक के ही बिक रही है. जिन दवाओं के सेवन करके आज के युवा तेजी के साथ नशे की लत के शिकार हो रहें हैं. इन्हीं दवाओं पर रोक लगाने के लिए स्वेता मासीवाल नाम की याचिकाकर्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
जिस याचिका पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए 444 किस्म की दवाओं को बाजार में बेचने के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इन सभी दवाआें पर रोक लगाने के साथ- साथ इन दवाओं पर रोक-थाम के लिए एक विशेष सेल का गठन करने का आदे>