उत्तर प्रदेश में अब रात 10 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें, सरकार के जारी किए दिशा-निर्देश
आदेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद शराब की दुकानें, बार और क्लब वगैरह सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है. इससे पहले रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती थीं, वहीं अब रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी. वहीं गृह मंत्रालय ने आज ही एक आदेश में घोषणा की कि 30 सितंबर, 2020 को जारी किए गए दिशा-निर्देश 30 नवंबर, 2020 तक जारी रहेंगे. यह नियम सभी विक्रेताओं पर लागू होगा. इस संबंध में उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है।
आदेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद शराब की दुकानें, बार और क्लब वगैरह सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे. फेस्टिव सीजन में उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद है. वहीं सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी.
रात 10 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें:
बता दें कि लॉकडाउन के कारण में शराब की दुकानों से होने वाली कमाई प्रभावित हुई थी जिससे सरकार को काफी नुकसान हुआ था. इसी नुकसान के चलते कई राज्य सरकारों ने जल्द ही शराब की बिक्री को अनुमति दे दी थी. इसी कड़ी में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने अब इसका समय बढ़ा दिया है. यूपी में शराब अब रात 9 बजे के स्थान पर रात 10 बजे तक मिलनी जारी रहेगी.