Uttar Pradesh: 6 साल की बच्ची का बलात्कार और निर्मम हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की एक अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उस शख्स पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की एक अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उस शख्स पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. उसे 60,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए भी कहा गया था. शख्स की पहचान राज बहादुर उर्फ भगत के रूप में हुई. भगत उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कांशीराम कॉलोनी का निवासी है. शख्स ने 22 जनवरी को राजबहादुर गांव में 6 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था.
आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर राजबहादुर गांव ले गया जहां उसने उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी. इस बीच, जब वह घर नहीं लौटी तो लड़की के माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी. 23 जनवरी की सुबह 6 साल की बच्ची का शव एक खेत में मिला था. शव के पास नाबालिग लड़की के कपड़े पड़े थे. बच्ची की दाईं आंख और उसके बाएं कान के नीचे का हिस्सा गायब था. यह भी पढ़ें: Sirohi Rape & Murdered Case: राजस्थान के सिरोही में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या, फरार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने 6 साल की बच्ची के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मुकदमा POCSO अदालत में पहुंच गया था और उस व्यक्ति को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था. POCSO अदालत के न्यायाधीश ने शख्स को आजीवन कारावास की सजा दी और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया. फैसला सुनाए जाने के बाद शख्स को जेल भेज दिया गया था.