UP: जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या दोषियों की तुलना में तीन गुना अधिक

उत्तर प्रदेश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या दोषियों की तुलना में तीन गुना अधिक है, जो बताता है कि जेलों में भीड़भाड़ क्यों है. जेल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक राज्य भर की 64 जेलों में कुल 1,12,480 कैदी बंद थे, और उनमें से 85,181 विचाराधीन कैदी थे, जिनकी ताकत दोषियों की ताकत से तीन गुना (27,299) से अधिक थी.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

लखनऊ, 4 अगस्त : उत्तर प्रदेश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या दोषियों की तुलना में तीन गुना अधिक है, जो बताता है कि जेलों में भीड़भाड़ क्यों है. जेल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक राज्य भर की 64 जेलों में कुल 1,12,480 कैदी बंद थे, और उनमें से 85,181 विचाराधीन कैदी थे, जिनकी ताकत दोषियों की ताकत से तीन गुना (27,299) से अधिक थी. कुल विचाराधीन कैदियों में से 78,152 पुरुष, 3,291 महिला कैदी, 3,281 नाबालिग और 305 विदेशी थे. इसके अलावा, 400 बच्चे (186 लड़के और 214 लड़कियां) भी जेलों में विचाराधीन महिला कैदियों के साथ रह रहे थे. विचाराधीन कैदी कुल जेल आबादी का लगभग 76 प्रतिशत हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 85,000 विचाराधीन कैदियों में से लगभग 850 बिना दोषी ठहराए 10 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते, अदालत के पहले के निदेशरें के बावजूद 10 साल से अधिक समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए कदम नहीं उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी. शीर्ष अदालत ने जमानत याचिकाओं पर जल्द फैसला नहीं करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी खिंचाई की. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की न्यायपालिका से भी आग्रह किया है कि कानूनी सहायता का इंतजार कर रहे जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं. पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलकन सिंह, जिन्होंने आईजी (जेल) के रूप में भी काम किया और जेल सुधारों पर एक पैनल का भी नेतृत्व किया. उनका कहना है, "इस स्थिति के मुख्य रूप से दो कारण हैं. पहला, निचली अदालतें 'जमानत का नियम है और जेल एक अपवाद' के कानूनी सिद्धांत का पालन नहीं करती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले प्रतिपादित किया था. दूसरा मामलों में तेजी से निर्णय नहीं लिया जाता है अदालतें."

2008 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) में एक संशोधन में प्रावधान किया गया था कि पुलिस किसी भी अपराध के लिए आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी, जहां अधिकतम सजा सात साल या उससे कम हो, जब तक कि पुलिस को आशंका न हो कि आरोपी भाग सकता है या गवाहों को डरा सकता है.

यूपी डीजीपी कार्यालय ने भी अनुपालन के लिए जिला पुलिस प्रमुखों और अन्य को संशोधन परिचालित किया. उन्होंने कहा कि सीआरपीसी संशोधन का उद्देश्य निर्दोष लोगों को जेल और परेशान होने से बचाना था लेकिन वही संशोधन दोषपूर्ण था. उन्होंने कहा, "संशोधित कानून में पुलिस को एक आरोपी की गिरफ्तारी के कारणों के साथ-साथ उसे गिरफ्तार नहीं करने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है. इस विरोधाभास के कारण, पुलिस अक्सर आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए जाने वाले आरोपों से बचने के लिए अनावश्यक रूप से गिरफ्तार कर लेती है." डीआईजी (कारागार मुख्यालय) शैलेंद्र मैत्रेय ने कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या का डेटा अभी उपलब्ध नहीं था, लेकिन यूपी की जेलों में अच्छी संख्या में विचाराधीन कैदी भी इसी श्रेणी के हो सकते हैं. यह भी पढ़ें : Har Ghar Tiranga Anthem Song: हर घर तिरंगा एंथम में अमिताभ बच्चन, विराट कोहली सहित नजर आए ये सेलेबस

1901 के बाद से जेल की आबादी पर एक अन्य सांख्यिकीय रिपोर्ट से पता चलता है कि विचाराधीन कैदियों की संख्या हमेशा दोषियों की संख्या से कम हुआ करती थी. 1909 में 27,527 दोषियों के खिलाफ केवल 1,645 विचाराधीन कैदी थे. लेकिन स्वतंत्रता के बाद अंतर कम होने लगा और 1948 में 14,609 दोषियों के मुकाबले विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़कर 11,746 हो गई. 1972 में, विचाराधीन कैदियों की आबादी (19,061) पहली बार दोषियों (18,787) से अधिक थी और तब से यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है. उच्च न्यायालय के एक वकील ने कहा, "पहले विचाराधीन कैदियों की संख्या कम थी, खासकर ब्रिटिश काल के दौरान, जो दर्शाता है कि न्याय जल्दी था."

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