Afzal Ansari Disqualified: बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को बड़ा झटका, सजा के ऐलान के बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द, अधिसूचना जारी
Afzal Ansari (Photo Credit: IANS)

Afzal Ansari Disqualified From Lok Sabha: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोक सभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. उन्हें लोक सभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. लोक सभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है. गैंगस्टर एक्ट के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत बसपा सांसद को लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है.

लोक सभा सचिवालय द्वारा एक मई को उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा स्पेशल ट्रायल 980/2012 में दोषी ठहराए जाने और सजा देने के कारण उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है. यह भी पढ़े: Afzal Ansari Sentenced: मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को मिली 4 साल की सजा, सांसदी गई, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

बता दें कि उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की तारीख यानी कि 29 अप्रैल 2023 से लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है.