UP: चित्रकूट में दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद, 10 हजार रुपये का ठोका जुर्माना
चित्रकूट जिले(Chitrakoot district) की एक अदालत ने दहेज(Dowry) हत्या के मामले में दोषी पति को बुधवार को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई.
चित्रकूट (उप्र), 10 दिसंबर : चित्रकूट जिले (Chitrakoot district) की एक अदालत ने दहेज (Dowry) हत्या के मामले में दोषी पति को बुधवार को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन अधिकारी गोपाल शुक्ला (Gopal Shukla) ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सत्येंद्र प्रकाश पाण्डेय (Satyendra Prakash Pandey) की अदालत ने हसन अली को दहेज की खातिर अपनी पत्नी नफीसा बानो को जलाकर मारने का दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा दी और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. राधामोहन ने पंचायत चुनाव की रणनीति पर योगी के साथ की चर्चा
उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2017 को दहेज की खातिर नफीसा को उसके पति हसन अली ने आग लगा दी थी. गंभीर रूप से झुलसी नफीसा की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी थी.
Tags
संबंधित खबरें
UP: 'लव जिहाद' के जरिए भारत में जनसंख्या युद्ध की साजिश! कोर्ट ने मुस्लिम युवक को दी उम्रकैद की सजा
HC on Dowry Deaths: दहेज के लिए हो रही हत्याओं के लिए केवल पुरुष नहीं महिलाएं भी दोषी- दिल्ली हाई कोर्ट
Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ आरोप तय, चलेगा मुकदमा
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में बर्खास्त वीसी, परिवार पर दहेज को लेकर मामला दर्ज
\