बेतिया: बिहार (Bihar) के पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने अवैध मादक पदार्थ चरस और हथियार रखने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उन्हें 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
जिला न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव (Abhimanyu Lal Shrivastava) ने चरस तस्करी एवं आर्म्स एक्ट के दस महीने पुरान एक मामले में दो आरोपियों गब्बर सिंह और अतुल कुमार को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
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दोषी गब्बर सिंह उर्फ साहेब पश्चिमी चंपारण और अतुल कुमार पूर्वी चम्पारण का निवासी है. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 30 जून 2018 को कालीबाग पुलिस चौकी की टीम ने सुप्रिया सिनेमा हॉल के समीप वाहनों की जांच के दौरान एक अपाचे पर सवार इन दोनों को पकड़ा था.
तलाशी लेने पर गब्बर के कंधे पर लटके एक थैले से 1.25 किलोग्राम चरस तथा एक लोडेड पिस्तौल बरामद हुआ था. वहीं अतुल कुमार के पास से दो जिंदा कारतूस जब्त किए गए थे.