राज्य के नागरिक थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज नहीं किए जाने पर अब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफ.आई.आर दर्ज कराई जा सकेगी. एक जून से यह सुविधा प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में उपलब्ध होगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था एक जून से प्रारम्भ की जाए. एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि थाने द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करने के प्रत्येक मामले की जांच की जाए. अगर मामला सही पाया जाता है तो संबंधित पुलिस कार्मिक पर विभागीय कार्रवाई की जाए. उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस निर्णय की प्रदेशभर में सख्ती से पालना की जाए.
उल्लेखनीय है कि विगत कुछ समय में संज्ञेय अपराधों का थाने में पंजीकरण नहीं किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त कदम उठाते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया था.