High Security Registration Plates: राजस्थान में HSRP प्लेट लगाने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ी, नियम तोड़ने पर लगेगा इतना जुर्माना
HSRP (Photo Credits: X/@arunpachat)

High Security Registration Plates: राजस्थान में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. जयपुर परिवहन विभाग दूसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है. आदेश के अनुसार, एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों में 10 अगस्त तक एचएसआरपी प्लेट लगवाना अनिवार्य है. अगर पंजीकरण प्लेट समय पर नहीं लगाई जाती हैं, तो चार पहिया वाहनों के लिए पहली बार 5,000 रुपये और उसके बाद 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा दो पहिया वाहनों के लिए पहले जुर्माना 2000 रुपये और उसके बाद 5000 रुपये होगा. जुर्माने से बचने के लिए, निर्धारित तिथि तक HSRP नंबर प्लेट के लिए पंजीकरण करने वाले वाहन मालिक अपनी बुकिंग पर्ची प्रस्तुत कर सकते हैं.

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत 29 लाख से अधिक वाहनों ने अभी भी HSRP के लिए आवेदन नहीं किया है.

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परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 2009 से अप्रैल 2019 के बीच खरीदे गए वाहनों को ये नंबर प्लेट लगवानी होंगी. उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा विभाग की वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in पर www.Siam.in पर उपलब्ध है. जो उपयोगकर्ताओं को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट पर ले जाता है. यहां उपयोगकर्ता HSRP रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकता है. यहां दो पहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की फीस 425 रुपए, तिपहिया वाहनों के लिए 470 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्यम व भारी मोटर वाहनों के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर व कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 रुपए तय की गई है.