Dog Attack: आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले ही भरेंगे जुर्माना, टीकाकरण के लिए भी वहीं जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें उनके टीकाकरण के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है और अगर वे जानवर लोगों पर हमला करते हैं तो लागत भी वहन करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं.
Supreme Court On Dog Attack: देश में आवारा और पालतू कुत्तों के काटने की घटनाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में नोएडा, गाजियाबाद मुंबई, लखनऊ समेत अन्य जगहों से कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कहा कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग उसके टीकाकरण के जिम्मेदार हैं साथ ही अगर वह कुत्ता किसी को काटते हैं तो खाना खिलाने वाले को ही जुर्माना भरना चाहिए. Dog Attacks: लखनऊ में कुत्ते ने युवक के प्राइवेट पार्ट में काटा, दर्ज कराई FIR, हर्जाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें उनके टीकाकरण के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है और अगर वे जानवर लोगों पर हमला करते हैं तो लागत भी वहन करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं.
पीठ ने जोर देकर कहा कि आवारा कुत्तों के खतरे का समाधान खोजना जरूरी है और आवारा कुत्तों को खिलाने वाले लोगों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है और साथ ही निर्दोष लोगों को आवारा कुत्तों के हमले से बचाने की जरूरत है.
कुत्ता के काटने पर मालिक को सजा
भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 289 के तहत कुत्ते के मालिक को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसके अलावा एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. बता दें कि गाजियाबाद के चार्म कैसल सोसायटी में में छोटे बच्चे को कुत्ते के काटने पर कुत्ते की मालकिन पर नगर निगम ने 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 10, 2022 12:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

