सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की याचिका पर आदेश को संशोधित करने से किया इनकार, कहा- 'क्षमा करें, यह नहीं किया जा सकता'
पीठ ने सिंह से कहा, क्षमा करें, यह नहीं किया जा सकता. हम ऐसा नहीं करेंगे. सीसीआई के वकील ने कहा कि गूगल एलएलसी की अपील एनसीएलएटी के समक्ष अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और वह इसके समक्ष इन मुद्दों को उठा सकते हैं.
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को गूगल (Google) द्वारा अदालत के 19 जनवरी के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और टेक दिग्गज से राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष अपनी आपत्तियां उठाने को कहा. जनवरी में, शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी के एक आदेश को चुनौती देने वाली गूगल की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसने टेक दिग्गज पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गूगल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह को स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है. सिंह ने जोर देकर कहा कि जनवरी के आदेश को जोड़ने या स्पष्ट करने की जरूरत है. Vande Bharat Express: देश को मिली 9वीं और 10वीं वंदे भारत ट्रेन, PM बोले- 'ये आधुनिक होते भारत की शानदार तस्वीर'
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि अदालत कोई बदलाव नहीं करेगी और वह राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सब कुछ बहस कर सकते हैं. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के वकील ने भी आदेश में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करते हुए कहा कि इसके ऑपरेटिव हिस्से में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. पीठ ने कहा कि आदेश खुली अदालत में लिखवाया गया था और इसमें संशोधन का कोई मतलब नहीं है.
पीठ ने सिंह से कहा, क्षमा करें, यह नहीं किया जा सकता. हम ऐसा नहीं करेंगे. सीसीआई के वकील ने कहा कि गूगल एलएलसी की अपील एनसीएलएटी के समक्ष अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और वह इसके समक्ष इन मुद्दों को उठा सकते हैं. शीर्ष अदालत ने 19 जनवरी के अपने आदेश में गूगल को सीसीआई द्वारा लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था.
शीर्ष अदालत ने कहा था कि सीसीआई के निष्कर्षों को बातचीत के स्तर पर रिकॉर्ड के वजन के विपरीत नहीं माना जा सकता है. 19 जनवरी के आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वर्तमान चरण में, चूंकि अपील एनसीएलएटी के समक्ष लंबित है, हम प्रतिस्पर्धी दलों की ओर से आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी अनुरोधों के गुण-दोष पर एक निष्कर्ष दर्ज करने से बच रहे हैं.
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा- योग्यता पर इस अदालत की कोई भी राय एनसीएलएटी के समक्ष लंबित कार्यवाही को प्रभावित करेगी. यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त होगा कि सीसीआई द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उन्हें या तो अधिकार क्षेत्र के बिना या स्पष्ट त्रुटि से पीड़ित होने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिससे अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी.