सुप्रीम कोर्ट में तलाक का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की मांग करने वाली पति की याचिका पर पत्नी को नोटिस जारी किया है. दरअसल पति ने धोखा देने के आधार पर तालाक मांगा है. पति का कहना है कि उसकी पत्नी फीमेल नहीं है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने शुक्रवार को पत्नी से पति की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश 29-07-2021 की ग्वालियर बेंच को चुनौती दी गई है. UP: वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी ने पूर्व पति के खिलाफ उत्पीड़न व धमकाने का लगाया आरोप, दर्ज कराई शिकायत.
कोर्ट ने कहा कि "याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार प्रतिवादी के मेडिकल हिस्ट्री में "लिंग+इम्परफोरेट हाइमन" आया हुआ है. इसलिए प्रतिवादी महिला नहीं है. उस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट, ग्वालियर में बेंच द्वारा पारित 29 जुलाई 2021 के फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट के आदेश दिनांक 6 मई 2019 को प्रतिवादी के खिलाफ संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता (आदमी) द्वारा दायर की गई निजी शिकायत को खारिज कर दिया गया था.
याचिका को खारिज करने का आधार यह था कि, केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर और बिना किसी चिकित्सीय साक्ष्य के, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है.
याचिकाकर्ता के वकील प्रवीण स्वरूप की ओर से दायर याचिका में बताया गया है कि पुरुष और महिला की शादी जुलाई 2016 में हुई थी. शादी के बाद, पत्नी ने कुछ दिनों तक मासिक धर्म से गुजरने की बात कहते हुए संबंध नहीं बनाए. इसके बाद वह पति का घर छोड़कर मायके चली गई. जब 6 दिनों बाद वह पति के घर लौटी तो इसके बाद जब पति ने फिर से संबंध बनाने की कोशिश की तब पति को पता चला कि उसकी पत्नी का प्राइवेट पार्ट फीमेल जैसा नहीं था.
पति ने पाया कि उसकी पति का प्राइवेट पार्ट एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट जैसा था. इसके बाद पति उसे मेडिकल चेक-अप के लिए ले गया, जहां यह पता चला कि उसे 'इम्परफोरेट हाइमन' (एक चिकित्सा स्थिति जिसमें हाइमन योनि के पूरे खुलने वाले एरिया को कवर करता है) नाम की एक मेडिकल समस्या है.
डॉक्टर ने महिला को सर्जरी की सलाह दी लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सर्जरी से एक कृत्रिम योनि तो बन जाएगी और महिला के गर्भवती होने की संभावना लगभग असंभव है. इसके बाद इस शख्स ने खुद को ठगा महसूस किया और ससुर को फोन कर अपनी बेटी को वापस ले जाने को कहा.
याचिका के अनुसार, महिला ने सर्जरी की और फिर अपने पति के घर लौट आई. इसके बाद महिला के पिता ने कथित तौर पर शख्स को अपनी बेटी को अपने घर पर रखने की धमकी दी. बाद में व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज की और अदालत में एक याचिका दायर की और तलाक मांग की.