पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची BJP, अदालत का जल्द सुनवाई से इनकार
पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की इजाजत के लिए भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन उसे कोर्ट से निराशा हाथ लगी है. कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई के लिए मना कर दिया है. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी रथ यात्रा के लिए अनुमति न दिए जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की इजाजत के लिए भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन उसे कोर्ट से निराशा हाथ लगी है. कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई के लिए मना कर दिया है. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी रथ यात्रा के लिए अनुमति न दिए जाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बता दें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले रथयात्रा निकालना चाहती है. लेकिन राज्य सरकार केए तरह से अनुमति नहीं दी गई. उसके बाद बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रथयात्रा को अनुमति दे दी थी. सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले 21 दिसंबर को रथयात्रा पर रोक लगा दी थी. डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह भी पढ़े: पश्चिम बंगाल: रथ यात्रा मुद्दे पर CM ममता बनर्जी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने बीजेपी से मांगी संभावित तारीख
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभ चुअनव से पहले टीएमसी के गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालना चाहती है. लेकिन मौजूदा सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट से यह कहते हुए रथ यात्रा के लिए इजाजत देने से इनकर कर दिया था कि इस रथयात्रा से साम्प्रदायिक सौहार्द्र में खलल पड़ने का अंदेशा है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रथ यात्रा के लिए इजाजत नही दी जा रही है.