वर्दी में नाचते और गाते हुए वीडियो अपलोड करने वाले पुलिसकर्मियों पर सोशल मीडिया के नियम तय
प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credits : PTI)

लखनऊ, 13 सितंबर : उत्तर प्रदेश में रील्स बनाने, फिल्मों के डायलॉग्स और गानों पर लिपसिंग करने और वर्दी में नाचते और गाते हुए वीडियो अपलोड करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी. उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर सक्रिय कर्मियों के लिए नियमों की सूची जारी की है.

कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा : "वर्दी की गरिमा के साथ समझौता करने वाली किसी भी चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह सरकार के सेवा आचरण नियमों के खिलाफ है. जिला पुलिस प्रमुख द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." पुलिस विभाग पहली बार सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में एक विस्तृत आचार संहिता लेकर आया है. यह भी पढ़ें : मथुरा में एक और मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने किया दावा, सुनवाई 26 अक्टूबर को

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चूंकि सोशल मीडिया पर हर पोस्ट/वीडियो को लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए पुलिस के लिए सोशल मीडिया के नियम बनाना जरूरी था. पुलिसकर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि खाकी में अपनी तस्वीरें/वीडियो न लगाएं और न ही अपने हथियारों को प्रदर्शित करें.