Prajwal Sex Scandal Case: प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफा SIT ने कसा शिकंजा,जांच में शामिल होने लिए 3 मई को आ सकते हैं भारत; गिरफ्तारी की लटकी तलवार!

बेंगलुरु: जेडी-एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के शुक्रवार को विदेश से लौटने की संभावना है. रेवन्ना के खिलाफ अश्लील वीडियो मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें हिरासत में ले लेगी.

Prajwal Revanna (Photo Credit: X/@KaleshiBua)

बेंगलुरु: जेडी-एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के शुक्रवार को विदेश से लौटने की संभावना है. रेवन्ना के खिलाफ अश्लील वीडियो मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें हिरासत में ले लेगी.

सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना ने फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) से बेंगलुरु के लिए टिकट बुक किया है. वह 3 मई की देर शाम केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेंगे. वह 4 मई को एसआईटी अधिकारियों के सामने पेश होने की योजना बना रहे हैं.सूत्रों ने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में लिये जाने की पूरी संभावना है.

सूत्रों के मुताबिक, उन्हें सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत एसआईटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 24 घंटे के भीतर अधिकारियों के सामने पेश होना होगा.

इस बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने मामले में सिद्दारमैया सरकार की निष्क्रियता के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ऐसे ही गिरफ्तारी नहीं की जा सकती. यह भी पढ़े :प्रधानमंत्री को प्रज्वल के ‘अपराध’ की जानकारी थी, फिर भी लोगों से मत देने की अपील की : कांग्रेस

उन्होंने कहा, "सबूत, शिकायत की सामग्री, जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्या उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रावधान है, क्या यह एक जमानती अपराध है, जैसे फैक्टरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए."

नोटिस सीआरपीसी धारा 41ए के प्रावधान के तहत जारी किया गया है.आरोपी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जांच पैनल के सामने पेश होना होगा. उन्होंने कहा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो एसआईटी आगे की कार्यवाही शुरू करेगी.

जी. परमेश्वर ने कहा, "किसी को बचाने का कोई इरादा नहीं है. कानूनी के अनुसार जो किया जाना है, वह किया जाएगा.जांच मनमर्जी नहीं की जा सकती और इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है."

प्रज्वल रेवन्ना के विदेश में होने के बारे में पूछे जाने पर जी. परमेश्वर ने कहा, "एसआईटी ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था. प्रज्वल के विदेश में होने की जानकारी मिल रही है.अगर वह पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो एसआईटी उन्हें देश वापस लाने के लिए कदम उठाएगी. केंद्र सरकार के सहयोग की भी जरूरत पड़ सकती है या फिर एसआईटी टीम उन्हें देश वापस ला सकती है."

मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मंगलवार को आरोपी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जांच के लिए उसके सामने पेश होने को कहा था. प्रज्वल रेवन्ना के पिता जेडी-एस विधायक एचडी रेवन्ना को भी नोटिस जारी किया गया है, जो उनकी नौकरानी द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामलों में से एक में दूसरे आरोपी हैं.

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के बाद, जेडी-एस ने मंगलवार सुबह हासन से मौजूदा पार्टी सांसद और लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित कर दिया था.

नोटिस में प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना दोनों को निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस अधीक्षक सीमा लाटकर के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.

 

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