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गुजरात के बड़े शहरों में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

इस कानून के अंतर्गत महानगर पालिका के क्षेत्र में समाविष्ट महानगरों, नेशनल हाईवे, रेलवे स्टेशनों, एसटी बस स्टेशनों, अस्पतालों या अन्य कोई भी व्यावसायिक संस्थान चौबीस घंटे खुले रखे जा सकेंगे.

गुजरात के बड़े शहरों में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, राज्य सरकार का बड़ा फैसला
सीएम विजय रुपाणी (Photo Credits: ANI)

अहमदाबाद. राज्य में बाजार रात को 12 बजे तक खुले रहा करते थे. लेकिन अब गुजरात के बड़े शहरों में दुकान, होटल, सिनेमागृह चौबीसों घंटे खुले रखने का फैसला राज्य सरकार ने किया है. बताना चाहते है कि राज्य सरकार ने इस आशय का विधेयक लेखानुदान सत्र में पारित किया था. इसे राज्यपाल की स्वीकृति मिलने और राज्य के चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ ही गुरुवार रात से इन्हें 24 घंटे खुला रखने की घोषषणा कर दी गई है.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने गुजरात शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2019 पर अमल करने की अधिसूचना जारी कर दी है. यानि गुजरात के बड़े शहरों में राष्‍ट्रीय राजमार्गों, रेलवे प्लेटफोर्म, एसटी बस स्टेशनों, अस्पतालों या पेट्रोल पंपों पर स्थित दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमागृह, दवाई की दुकानें या अन्य व्यावसायिक संस्थान चौबीस घंटे खुले रखे जा सकेंगे. पुलिस या अन्य कोई प्रशासन दुकानें बंद नहीं करवा सकेंगे. श्रम व रोजगार विभाग के अग्रसचिव विपुल मित्रा ने बताया कि इन संस्थानों में काम करने वाली महिलाएं भी रात को काम कर सकेंगी.

इस कानून के अंतर्गत महानगर पालिका के क्षेत्र में समाविष्ट महानगरों, नेशनल हाईवे, रेलवे स्टेशनों, एसटी बस स्टेशनों, अस्पतालों या अन्य कोई भी व्यावसायिक संस्थान चौबीस घंटे खुले रखे जा सकेंगे.

संस्थान के मालिकों को पालना घर, अलग शौचालय मुक्त वातावरण, आवागमन के लिए सुविधा आदि देनी होगी. यदि कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाएगा तो उसे इसके लिए मूलवेतन से दोगुना देना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में रात्रि 11 से सुबह 6 बजे को छोड़ शेष समय में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रखे जा सकेंगे.

(The above story first appeared on LatestLY on May 03, 2019 08:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).