Shiv Sena MLA Disqualification Case: शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर SC ने महाराष्ट्र के स्‍पीकर राहुल नार्वेकर को लगाईं फटकार; जल्द सुनवाई के दिए निर्देश
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Shiv Sena MLA Disqualification Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की आलोचना की. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने उन सांसदों की अयोग्यता पर फैसले में देरी के मुद्दे पर कड़ी आलोचना की, जिन्होंने ठाकरे गुट को छोड़ दिया और शिंदे समूह के साथ गठबंधन कर लिया.

सीजेआई ने कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा और उनके फैसले को चार महीने बीत चुके हैं. उन्होंने कहा, ''...और हम केवल नोटिस के स्तर पर हैं. अदालत ने पूछा कि उसके 11 मई के फैसले के बाद क्या कार्रवाई की गई, जिसमें उसे "उचित समय" के भीतर याचिकाओं पर फैसला देने के लिए कहा गया था. यह भी पढ़े: hiv Sena MLA Disqualification Case: सीएम शिंदे समते 56 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द होगी सुनवाई! SC ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को जारी किया नोटिस

अदालत ने टिप्पणी की कि अध्यक्ष अपने पैर खींचना जारी नहीं रख सकते और निर्देश दिया कि वह संबंधित मामले की सुनवाई एक सप्ताह से पहले नहीं करेंगे.शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई को नोटिस जारी किया था और नार्वेकर और शिंदे से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब मांगा था.

शिवसेना-यूबीटी नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर "एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में अवैध रूप से जारी रखने की अनुमति देने के लिए अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं.

शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा की गई देरी के खिलाफ ठाकरे गुट ने 4 जुलाई को शीर्ष अदालत का रुख किया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र स्पीकर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपी शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ "उचित समय में अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए.

शीर्ष अदालत ने 29 जून को अपने फैसले में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर बहाल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सदन में शक्ति परीक्षण का सामना करने से पहले स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दिया था। पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से माना था कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बहुमत साबित करने के लिए ठाकरे को बुलाया जाना उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद खाली होने के बाद शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना उचित था, क्योंकि ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था.

प्रभु के स्थान पर भरत गोगावले (शिंदे गुट से) को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय को "कानून के विपरीत" घोषित करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने कहा था कि यह राजनीतिक दल है, न कि विधायक दल सदन में सचेतक और दल के नेता की नियुक्ति करता है.