देश

Shakti Mills Gang Rape Case: 3 दोषियों की मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील

मुंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शक्ति मिल परिसर में 2013 में एक फोटो पत्रकार के साथ नृशंस सामूहिक दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराए गए तीन अपराधियों को दी गई मौत की सजा को कठोर आजीवन कारावास में बदल दिया है.

Shakti Mills Gang Rape Case: 3 दोषियों की मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

मुंबई, 25 नवंबर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को शक्ति मिल परिसर में 2013 में एक फोटो पत्रकार के साथ नृशंस सामूहिक दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराए गए तीन अपराधियों को दी गई मौत की सजा को कठोर आजीवन कारावास में बदल दिया है. 2013 Shakti Mills Gangrape Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शक्ति मिल्स गैंगरेप के दोषियों की मौत की सजा रद्द की

न्यायमूर्ति एस एस जाधव और न्यायमूर्ति पी.के. चव्हाण ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के 2014 के प्रधान न्यायाधीश शालिनी फनसालकर-जोशी के आदेश को बदल दिया, जिसमें तीनों आरोपी कासिम शेख 'बंगाली' (21), सलीम अंसारी (28) और विजय जाधव(19) को मौत की सजा दी गई थी. फैसला तीन दोषियों द्वारा दायर अपीलों के बाद आया है.

न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि संवैधानिक अदालत जनता की राय के आधार पर सजा नहीं दे सकती है और हालांकि यह बहुमत के दृष्टिकोण के विपरीत हो सकता है, अदालत ने प्रक्रिया का पालन किया. तीनों दोषी संशोधित भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ई) के तहत आजीवन कारावास की सजा काटते हुए पैरोल के हकदार नहीं होंगे.

घटना उस शाम की है जब युवती फोटो पत्रकार अपने एक पुरुष साथी के साथ बंद पड़े शक्ति मिल परिसर में काम कर रही थी. वहां चार युवकों और एक नाबालिग लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे देशव्यापी आक्रोश फैल गया था और मुंबई पुलिस एक सप्ताह के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 25, 2021 05:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).