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Delhi Riots: आरोपी शाहरुख पठान को मिली 4 घंटे की पैरोल, घर पहुंचते ही हुआ जोरदार स्वागत- पुलिसकर्मी पर तानी थी पिस्तौल (Video)

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक आरोपी व्यक्ति बीमार पिता से मिलने के लिए चार घंटे की पैरोल दी गई. आरोपी के घर पहुंचते ही उसका जोरदार स्वागत हुआ. इस का नवीनतम वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में शाहरुख पठान को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके की सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है, उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी और भारी भीड़ उनके पक्ष में नारे लगा रही है.

Delhi Riots: आरोपी शाहरुख पठान को मिली 4 घंटे की पैरोल, घर पहुंचते ही हुआ जोरदार स्वागत- पुलिसकर्मी पर तानी थी पिस्तौल (Video)
शाहरुख पठान (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक आरोपी व्यक्ति बीमार पिता से मिलने के लिए चार घंटे की पैरोल दी गई. आरोपी के घर पहुंचते ही उसका जोरदार स्वागत हुआ. इस का नवीनतम वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके की सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है, उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी और भारी भीड़ उनके पक्ष में नारे लगा रही है. Delhi Riots: अदालत ने छात्र कार्यकर्ता की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

पैरोल देते समय, कोर्ट ने कहा था कि वह राहत देने के लिए मानवीय ²ष्टिकोण अपना रहा है, पठान को केवल अपने बीमार माता-पिता से मिलने की अनुमति है और किसी अन्य व्यक्ति से नहीं. सूत्रों के मुताबिक, वीडियो 23 मई का है.

आरोपी दंगाइयों, शाहरुख पठान, 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की एक कुख्यात घटना में शामिल था, जिसमें उसे जाफराबाद इलाके में एक पुलिसकर्मी की ओर एक भरी हुई पिस्तौल लहराते हुए पाया गया था.

उक्त मामले में, अदालत ने शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय किए थे, यह देखते हुए कि आरोपी ने अपनी पिस्तौल से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल (एचसी) दीपक दहिया को निशाना बनाया था.

पुलिस के अनुसार, उसकी अवैध बन्दूक, एक 7.65 मिमी की पिस्तौल और दो जिंदा गोलियां बरामद की गईं थी.

न्यायाधीश ने पठान पर आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 186 (कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना), और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत आरोप तय किये थे.

आईपीसी की धारा 353 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास) के साथ धारा 149 (एक सामान्य अपराध के गैर-कानूनी सभा के सदस्य) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप भी तय किए गए थे. पठान पिछले साल 3 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है. दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे.

(The above story first appeared on LatestLY on May 27, 2022 03:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).