मुंबई में कोरोना के प्रकोप के कारण फिर लगाई गई धारा-144, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुंबई पुलिस (Photo Credits: Mumbai Police Twitter)

मुंबई: कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए मुंबई (Mumbai) में एक बार फिर 15 जुलाई तक धारा-144 (Section-144) लागू की गई है. इस संबंध में मुंबई के पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) प्रणय अशोक (Pranaya Ashok) ने एक आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश 15 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगा. इसके तहत केवल चिकित्सा, स्वच्छता जैसे बेहद आवश्यक कार्य के लिए आवाजाही की छुट रहेगी. साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी बंदी से बाहर रखा गया है. इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है. मंगलवार को संक्रमण के 903 नए मामले सामने आए, जिसके साथ यहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 77,197 हो गई. बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के मुताबिक कोविड-19 के 93 और मरीजों की मौत के साथ घातक वायरस से मारने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,554 हो गई है. कोरोना संकट में ड्यूटी से गायब रहने वाले मुंबई पुलिस के 6 कांस्टेबलों पर गिरी गाज, केस हुआ दर्ज

उधर, बीएमसी के मुताबिक सोमवार को 625 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई. शहर में अब तक 44,170 मरीज इस जानलेवा बीमारी से ठीक हो चुके हैं. जबकि अभी भी 28,473 मरीजों का इलाज चल रहा हैं.