Shivsena vs Shivsena: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट वाली याचिकाओ को 5 जजों की Constitution बेंच को भेजीं

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर याचिका में शामिल मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया और कहा है कि इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी.

SC ने भारत के चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया कि वह 25 अगस्त तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा 'असली शिवसेना' पार्टी के रूप में मान्यता के लिए दायर आवेदन और उसे धनुष और तीर का प्रतीक आवंटित करने तक फैसला न करे. यह भी पढ़ें: बीजेपी ने विधायक टी राजा को किया सस्पेंड, पैगंबर मोहम्मद पर की थी विवादित टिप्पणी

शीर्ष अदालत ने ठाकरे खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध पर शिवसेना के चुनाव चिह्न मुद्दे पर अंतरिम राहत के लिए गुरुवार को मामला संविधान पीठ के समक्ष रखा.  उद्धव के ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे ने एकनाथ शिंदे समूह के 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता के दावे पर भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. शीर्ष दालत का यह आदेश शिवसेना के दोनों धड़ों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर आया है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार के लिए एक बड़ी संवैधानिक पीठ की आवश्यकता हो सकती है. इसने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ जारी किए गए नए अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा था.

शिवसेना के दोनों समूहों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले और स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, हाल ही में उन्होंने शिंदे समूह को चुनाव आयोग के सामने चुनौती देते हुए दावा किया था कि वे 'असली शिवसेना' हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह के व्हिप को शिवसेना का व्हिप मानने की महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष की कार्रवाई को भी चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि नवनियुक्त अध्यक्ष को शिंदे द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना की आधिकारिक पार्टी के प्रमुख हैं.

ठाकरे खेमे के सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा से नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों को निलंबित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं. शिंदे समूह ने डिप्टी स्पीकर द्वारा 16 बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी और साथ ही अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है.

29 जून को, शीर्ष अदालत ने 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को हरी झंडी दे दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सदन के पटल पर अपना बहुमत समर्थन साबित करने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 30 जून को पीठ ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ प्रभु की याचिका पर नोटिस जारी किया था.

शीर्ष अदालत के आदेश के बाद, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की और एकनाथ शिंदे ने बाद में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. शीर्ष अदालत ने 27 जून को शिंदे और अन्य बागी विधायकों को 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अंतरिम राहत दी थी, इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने उन्हें 27 जून शाम 5.30 बजे तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था.