शारदा चिटफंड घोटाला: आईपीएस राजीव कुमार को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी की मियाद 28 अगस्त तक बढ़ी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार को शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तारी से मिली राहत बढ़ा दी है

पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ( फोटो क्रेडिट- Twitter )

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार (Rajeev Kumar) को शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तारी से मिली राहत बढ़ा दी है. न्यायमूर्ति मधुमती मित्रा ने मंगलवार को कुमार की अंतरिम राहत 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। इससे पहले सीबीआई की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि उनके वरिष्ठ एक अन्य मामले के सिलसिले में शहर से बाहर हैं.

सीबीआई के कनिष्ठ वकील ने अदालत से कुमार की याचिका पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। कुमार ने इस याचिका में सीबीआई द्वारा जारी एक नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने 2500 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पेश होने की खातिर कुमार को नोटिस जारी किया है.

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