संजय सिंह जेल से छूटने के बाद बोले: केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम की पत्नी से की मुलाकात
जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे.
नई दिल्ली, 3 अप्रैल : जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे. उन्होंने आप मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "उनका (भाजपा) लक्ष्य आम आदमी पार्टी को खत्म करना है... उन्होंने देश में अत्याचार फैलाया है. मेरे छह महीने के कारावास के दौरान आप का प्रत्येक सदस्य, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर उच्च पदस्थ नेताओं तक अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ा है. मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आप जमीनी स्तर के आंदोलनों से उभरी है. हम अपने मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखते हैं.''
संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "भाजपा केजरीवाल के इस्तीफे के लिए दबाव बना रही है. हालांकि, उनकी मांग उनके इस्तीफे की नहीं है, बल्कि मुफ्त पानी के प्रावधान और स्कूल सुविधाओं में सुधार को रोकने की है. वह इस्तीफा नहीं देंगे, इसके बजाय वह लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे.” यह भी पढ़ें : PM Modi Bihar Election Campaign: पीएम मोदी आज बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार, अमित शाह तमिलनाडु में
आप नेता ने यह भी कहा कि छह महीने की कैद के दौरान उन्हें पता चला कि जेल मैनुअल के अनुसार, हिरासत में किसी भी व्यक्ति को असीमित संख्या में पत्र लिखने का अधिकार है. आप नेता ने बुधवार को जेल से बाहर आने के बाद पार्टी कार्यालय जाने से पहले सबसे पहले सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह देखने के बाद उन्हें जमानत दे दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनकी जमानत पर रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है.
इसमें यह भी कहा गया है कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह लंबित मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी या भाषण नहीं देंगे. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने रिहाई के संबंध में आदेश जारी करते हुए सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करने, बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करने का निर्देश दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 04, 2024 08:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

