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मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि कोर्ट ने 19 मार्च तक बढ़ाई

अदालत ने वाड्रा और अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया.

मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि कोर्ट ने 19 मार्च तक बढ़ाई
रॉबर्ट वाड्रा (Photo Credits: IANS)

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि शनिवार को बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि 19 मार्च तक बढ़ा दी. अदालत ने इन दोनों को ईडी द्वारा बुलाए जाने पर एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश भी दिया.

अदालत ने वाड्रा और अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. बता दें कि वाड्रा की अग्रिम जमानत की अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है. इससे पहले 16 फरवरी को वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि दो मार्च तक बढ़ाई गई थी और उससे पहले दो फरवरी को उनकी अग्रिम जमानत की अवधि 16 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी. यह भी पढ़ें- विंग कमांडर की तारीफ में बोले PM मोदी- अब अभिनंदन का अर्थ ही बदल जाएगा

गौरतलब है कि ईडी ने सात दिसंबर, 2018 को दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु में वाड्रा की कई संपत्तियों पर छापेमारी की थी. यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टोन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति की खरीद में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा हुआ है जिसपर मालिकाना हक कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का है.

आईएएनएस इनपुट

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 02, 2019 04:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).