भारतीय रिजर्व बैंक ने C.K.P को-ऑपरेटिव बैंक के लायसेंस किए रद्द
आरबीआई (Photo Credits: IANS)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के लायसेंस रद्द कर दिए हैं, क्योंकि इसकी वित्तीय हालत अस्थिर हो गई है. आरबीआई ने यह निर्णय 28 अप्रैल को लिया, जो गुरुवार को कारोबारी अवधि समाप्त होने पर प्रभावी हो गया.

आरबीआई ने शनिवार को एक बयान में कहा, "महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे स्थित रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज से भी अनुरोध किया गया है कि वह सीकेपी को-ऑॅपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कामकाज बंद करने के लिए एक आदेश जारी करे और बैंक के लिए एक लिक्वि डेटर नियुक्त कर दे."

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बयान के अनुसार, बैंक की वित्तीय हालत प्रतिकूल और अस्थिर है. बयान में कहा गया है, "किसी दूसररे बैंक के साथ विलय का प्रस्ताव या कोई ठोस रिवाइवल प्लान नहीं है. प्रबंधन की ओर से रिवाइवल की कोई विश्वसनीय बचनबद्धता नहीं दिखाई देती." आरबीआई के अनुसार, बैंक अपने मौजूदा और भावी जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है.