अगर जा रहे है कटे-फटे नोट बदलने तो पहले समझ लें RBI के ये नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया. केंद्रीय बैंक द्वारा 2,000 रुपये, 200 रुपये और अन्य कम मूल्य की मुद्रा पेश किये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.

RBI (Photo Credits: PTI)

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया. केंद्रीय बैंक द्वारा 2,000 रुपये, 200 रुपये और अन्य कम मूल्य की मुद्रा पेश किये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.वर्ष 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपये और 2,000 रुपये के नोट पेश किये. इसके अलावा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये छोटे नोट पेश किये थे.

रिजर्व बैंक के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं. नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है. रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिये यह कदम उठाया गया है.

नई श्रृंखला के नोट पूर्व की श्रृंखला के मुकाबले छोटे है.ये नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गये हैं.

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